नवीनीकरण नहीं कराने पर सीएमएचओ ने किये 16 नर्सिंग होम के पंजीयन निरस्त
ग्वालियर – मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव ने बताया कि [ म.प्र.उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबधी स्थापनायें (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1993 तथा नियम 1997 यथा संशोधित विधेयक 2008 एवं 2021 में निहित अधिनियम के अंतर्गत अस्पताल /नर्सिंग होमों के पंजीयन का नवीनीकरण प्रत्येक तीन वर्ष के अंतराल में किया जाना…

