ग्वालियर कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान के आदेशानुसार ,आबकारी उपायुक्त श्री संदीप शर्मा के निर्देशन,सहायक आबकारी आयुक्त, जिला–ग्वालियर श्री राकेश कुर्मी के मार्गदर्शन में अवैध मदिरा के विनिर्माण, विक्रय, संग्रह तथा परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत मुखबिर से प्राप्त सुचना के आधार पर बड़ागांव क्षेत्र, चितौरा रोड क्षेत्र में अबैध मदिरा की सूचना पर मय आबकारी बल के दबिश दी गई, जहाँ चितौरा रोड पर स्थित रमन फैमिली रेस्टोरेंट से 30.24 बल्क लीटर देसी मदिरा प्लेन एवं मसाला, 49.9 बल्क लीटर बीयर, 3.33 बल्क लीटर अंग्रेजी मदिरा व्हिस्की मौके से जब्त किया गया। जब्त की गई अवैध मदिरा की कुल मात्रा 83.47 बल्क लीटर पाई गई।
मौके से फरार आरोपी एवं होटल संचालक अशोक बघेल पुत्र अमर सिंह बघेल के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क), 34(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। जब्त की गई अवैध मदिरा की मात्रा 83.47 बल्क लीटर है, जिसकी अनुमानित कीमत 40000 रुपए है।
उक्त कार्यवाही आबकारी नियंत्रण कक्ष प्रभारी एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी संतोष कुमार यादव के साथ आबकारी उप निरीक्षक सुरेश पारासर तथा आरक्षक मनोज यादव, पंकज शर्मा, सुनील सिंह,एकल कुटे, राहुल त्यागी, मातादीन धाकड़, उदयवीर गुर्जर, चेतन जयंत, राधा दांगी,निधि पंत, अंजली शर्मा एवं अमन * का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अवैध मदिरा के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

