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दिव्यांगजनों का अधिकार अधिनियम, 2016 के आलोक में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर सम्पन्न

भिण्ड 18 जून 2025/मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर तथा उमेश पाण्डव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड के आदेशानुसार ए.जी. कोचिंग क्लासेस, भिण्ड में नालसा द्वारा संचालित योजना ‘‘मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं योजना अंतर्गत दिव्यांगजनों का अधिकार अधिनियम, 2016 के आलोक में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
उक्त शिविर में उपस्थित सुश्री अनुभूति गुप्ता, न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड द्वारा नालसा की ‘‘मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं योजना अंतर्गत दिव्यांगजनों का अधिकार अधिनियम, 2016 में विहित अधिकारों के बारें में जानकारी दी गई। बच्चों को शासन द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बारें में भी अवगत कराया गया तथा बच्चों को सामान्य कानूनों के बारें में भी जानकारी दी गई जिससे बच्चे अपने आस-पास के लोगों को भी इसके बारें में जागरूक कर सके। इसके अतिरिक्त बच्चों को संविधान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि संविधान भारत का मूल दस्तावेज है जिसके अंतर्गत् न सिर्फ उनके मूल अधिकार एवं कर्तव्य आदि प्रदाय किये गये है बल्कि भारतीय कानून व्यवस्था सरकार आदि को भी सजोह कर उनकी शक्तियों तथा उन शक्तियों के प्रयोग आदि का वर्णन भी किया गया है। अतः सभी बच्चों के लिए यह जानना आवश्यक है कि वे संविधान के प्रति जागरूक बने तथा संविधान के आर्दशों का पालन करें। साथ ही मूल अधिकारों एवं कर्तव्यों के संबध में भी विस्तृत रूप से जानकारी दी गई।
उक्त अवसर पर श्री अजय त्रिपाठी, डिप्टी चीफ, श्रीमती साधना मिश्रा, असिस्टेंट एल.ए.डी.सी. एवं कोचिंग के प्राचार्य श्री संजीव यादव एवं श्री मनीष शुक्ला, बच्चे तथा श्री मनोज कुमार श्रीवास, पीएलव्ही, भिण्ड उपस्थित रहें।

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