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बाल भिक्षावृत्ति अथवा बाल शोषण होता हुआ दिखाई देने पर तत्काल चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर संपर्क करें

भिण्ड 18 जून 2025/कलेक्टर श्री संजीव श्रीवास्तव के मार्गदर्शन एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री पवन तिवारी के निर्देशन में मध्य प्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशानुसार जिला अंतर्गत बाल भिक्षावृत्ति रोकथाम एवं बाल शोषण उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है उक्त अभियान के क्रम में जिला स्तर पर कलेक्टर भिण्ड द्वारा दल गठित किया गया है। जिसमें महिला बाल विकास, श्रम विभाग, बाल कल्याण समिति, विशेष किशोर पुलिस इकाई के प्रतिनिधि सम्मिलित किए गए हैं, उक्त अभियान द्वारा जिला मुख्यालय एवं प्रमुख विकासखंडों में निरंतर भ्रमण किया जा रहा है दल के द्वारा सघन सर्वे करते हुए विकासखंड गोहद में प्रमुख सार्वजनिक स्थलों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, प्रमुख मंदिरों पर भ्रमण किया गया एवं गांव में भी सघन भ्रमण किया जा रहा है साथ ही दल द्वारा बाल भिक्षावृति रोकथाम के संबंध में पोस्ट, कलेंडर, ब्रोसर, पंपलेट भी वितरित किए जा रहे हैं सार्वजनिक स्थलों पर प्रमुख दुकानदारों सब्जी वालों मिठाई वालों की दुकान प्रमुख धार्मिक स्थलों पर मंदिरों से समन्वय कर उक्त पोस्टर, कैलेंडर प्रचार प्रसार सामग्री वितरित कर सभी से अनुरोध किया जा रहा है कि यदि कोई बालक उनके नजदीक बाल भिक्षावृत्ति में अथवा किसी का बाल शोषण होता हुआ दिखाई देता है तो तत्काल चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर संपर्क कर सकते हैं अथवा डायल 100 पुलिस और महिला बाल विकास को सीधे संपर्क कर सकते हैं उक्त दल में बाल संरक्षण अधिकारी श्री अनिल कुमार शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता विनीता मौर्य, आउटरीच कार्यकर्ता अनिरुद्ध शर्मा, दीपेंद्र शर्मा, विशेष किशोर पुलिस इकाई से योगेंद्र बब्बर, प्रधान आरक्षक मुन्ना सिंह नरवरिया, बाल कल्याण समिति से अध्यक्ष अनुजकांत उदैनिया द्वारा प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर लोगों से व्यक्तिगत बातचीत करके ऐसे बच्चों के चिन्हांकन की भी बात कही गई साथ ही उन्हें योजना के संबंध में पोस्टर, कैलेंडर एवं अन्य सामग्री प्रदाय कर उनसे अनुरोध किया गया कि यदि ऐसा कोई उनके आसपास भी बालक बाल भिक्षावृति अथवा जो कोई बालकों से भिक्षावृति कराता है कोई बालक ऐसा करते हुए प्राप्त होता है तो तत्काल बाल कल्याण समिति, चाइल्ड हेल्पलाइन महिला बाल विकास, पुलिस, को सूचना देकर उनके संरक्षण में अपना सहयोग दे सकते हैं बाल संरक्षण अधिकारी अजय सक्सेना के द्वारा अवगत कराया गया कि शासन निर्देशानुसार बाल भिक्षा वृति, बाल शोषण रोकथाम अभियान प्रत्येक 3 माह में संचालित किया जाता है उक्त अभियान की अवधि 10 से 15 दिन की होती है शासन की निर्देशानुसार उक्त अभियान न केवल 3 महीने में अपितु आवश्यकता पड़ने पर अथवा सूचना मिलने पर भी तत्काल कार्यवाही की जाती है। यदि किसी को इस प्रकार की कोई घटना दिखती हैं तो तत्काल संज्ञान में लाकर बच्चों के संरक्षण में सहयोग करें

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