अपर कलेक्टर ने जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी से अनुबंधित आरएफपी की शर्तों का उल्लंघन करने पर संचालक लोक सेवा केन्द्र गोरमी को दिया नोटिस

भिण्ड 10 जून 2025/अपर कलेक्टर भिण्ड श्री एल.के. पाण्डेय ने जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी से अनुबंधित आरएफपी की शर्तों का उल्लंघन एवं जारी आदेश की अवहेलना करने पर अनुबंधित ऑपरेटर एवं संचालक लोक सेवा केन्द्र गोरमी शिव कंप्यूटर्स को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है।
अपर कलेक्टर श्री पाण्डेय ने नोटिस जारी कर कहा है कि दिनांक 09 जून 2025 को जिला प्रबंधक लोक सेवा द्वारा किये गए औचक निरीक्षण में तथ्य/कमियाँ परिलक्षित हुईं हैं, जिसमें अ श्रेणी के लोक सेवा केंद्र में सिर्फ 2 लोगों का स्टाफ उपस्थित था। जो की नियम अनुसार 5 कर्मचारियों का स्टाफ होना चाहिए। अनुबंध की शर्तों अनुसार आपको कम से कम 2 महिला स्टाफ रखना अनिवार्य है किन्तु निरीक्षण के दौरान कोई भी महिला कर्मचारी उपस्थित नहीं पाई गई। अनुबंध की शर्तों के अनुसार आपको कम से कम 3 काउंटर प्रत्येक समय चालू रखने होते हैं, निरिक्षण के दौरान सिर्फ 2 काउंटर चालू पाए गए। अपर कलेक्टर भिण्ड द्वारा जारी निर्देशों का पालन ना करते हुए पीआरओ डेस्क संचालित नहीं पायी गयी। लोक सेवा केंद्र में स्टाफ की अनुपस्थिति पर जब आपसे स्टाफ की बायोमेट्रिक अटेंडेंस के रिकॉर्ड प्रस्तुत करने हेतु कहा गया तो कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाया गया, आरएफपी अनुबंध की शर्तों के विरुद्ध लोक सेवा केंद्र परिसर में सीसीटीवी कैमरा नहीं पाए गए। समाधान एक दिवस हेतु जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी द्वारा उपलब्ध करवाया गया लैपटॉप लोक सेवा केंद्र पर उपलब्ध नहीं था, जो की सिर्फ प्राधिकृत अधिकारी को एक दिवस के आवेदन के निराकरण हेतु उपलब्ध करवाया गया था। जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी द्वारा प्रदान एलईडी टीवी जो शासन की योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु उपलब्ध करवाई गयी थी, बंद पायी गयी। जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी द्वारा प्रदान उपकरणों का कोई भी रिकॉर्ड संधारित होना नहीं पाया गया।
उपरोक्त कृत्य आपके द्वारा जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी से अनुबंधित आरएफपी की शर्तों का उल्लंघन एवं जारी आदेश की अवहेलना है क्यों न आपके विरूद्ध शर्तों के उल्लंघन हेतु नियमानुसार दडांत्मक कार्यवाही की जाऐ आप अपना जवाव नियत समय में प्रस्तुत करें अथवा आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे

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