गैस सिलेण्डरों के अनाधिकृत भण्डारण करने पर रूपये 19,20,379 मूल्य के 923 सिलेण्डर जप्त

कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान के निर्देशन में घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरूपयोग रोकने एवं गैस रिफलिंग / अनाधिकृत भण्डारण के विरूद्ध विभाग द्वारा लगातार जारी है। इसी क्रम में आज नगर परिषद मोहना में खाद्य विभाग के दल द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री मोती सिंह गुरूद्वारा मोहल्ला के परिसर में घरेलू सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण के कारण कुल 7 सिलेण्डर जिसका मूल्य 17,272/- रू. एवं जीवन ज्योति गैस एजेंसी पाटई मोहना में गैस सिलेण्डरों के स्टॉक में भिन्नता होने के कारण 916 सिलेण्डर जिसका मूल्य 19,03,107/- रू. इस प्रकार दोनों स्थानों से कुल 923 सिलेण्डर जप्त किये गये। जिनका कुल मूल्य 19,20,379/- रू. (उन्नीस लाख बीस हजार तीन सौ उन्यासी) है। दोनों ही प्रतिष्ठान संचालकों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही की गई।

उक्त कार्यवाही में जिला आपूर्ति नियंत्रक श्री अरविन्द सिंह भदौरिया, सहायक आपूर्ति अधिकारी श्री महावीर सिंह राठौर एवं श्री सौरभ जैन, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्रीमती सारिका कुशवाह एवं श्रीमती प्रीटी गुप्ता शामिल रही।

घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरूपयोग रोकने, गैस रिफलिंग एवं अनाधिकृत भण्डारण के विरूद्ध जिले में इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी

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