दिनांक 04/09/2025 को ग्वालियर कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान के आदेशानुसार एवं सहायक आबकारी आयुक्त जिला ग्वालियर श्री राकेश कुर्मी के निर्देशन में इंदरगंज चौराहे पर संचालित कंपोजिट मदिरा दुकान रोशनी घर क्रमांक 1 को हटाकर संजय कंपलेक्स में शिफ्ट कराया गया |
इंदरगंज चौराहे पर जिला कोर्ट की इमारत में कुटुंब और बाल न्यायालय संचालित होने पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कलेक्टर को पत्र लिखा था कि किशोर न्याय आदर्श नियम की अधीन रजिस्ट्रीकृत अथवा मान्यता प्राप्त किसी बाल देखरेख संस्था अथवा किसी नामिति व बोर्ड कार्यालय के 200 मीटर के भीतर नशे के पदार्थ व तंबाकू उत्पाद बेचना व देना बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन है | अतः कंपोजिट मुद्रा दुकान रोशनी घर क्रमांक 01 को हटाए जाने की कार्रवाई की जाए|
कंपोजिट मदिरा दुकान रोशनीघर क्रमांक 01 के लाइसेंसी उदय शिवहरे की ओर से आबकारी आयुक्त न्यायालय में आवेदन दिया गया इसके बाद स्थगन मिल गया | स्थगन की अवधि समाप्त होने पर कलेक्टर के आदेश का पालन करते हुए आबकारी विभाग द्वारा इंदरगंज चौराहे पर स्थित कंपोजिट मदिरा दुकान रोशनी घर क्रमांक 01 को खाली करा कर संजय कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट कराया गया|
आबकारी विभाग जिला-ग्वालियर द्वारा कंपोजिट मदिरा दुकान रोशनी घर क्रमांक 01 पर की गई कार्रवाई
