महारानी लक्ष्मी बाई गर्ल्स स्कूल, भिण्ड में विधिक साक्षरता / जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन

भिण्ड14 जुलाई 2025/मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर तथा माननीय श्री उमेश पाण्डव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड के आदेशानुसार नालसा (तस्करी और वाणिज्यिक यौन शौषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 के आलोक में आज दिनांक 12-07-2025 को महारानी लक्ष्मी बाई गर्ल्स स्कूल, भिण्ड में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
उक्त शिविर में मुख्य रूप से उपस्थित श्री पंकज चतुर्वेदी जिला न्यायाधीश, भिण्ड एवं सुश्री अनुभूति गुप्ता, सचिव जिला प्राधिकरण भिण्ड ने नालसा (तस्करी और वाणिज्यिक यौन शौषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 आलोक में जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों के अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल सुरक्षा अधिकार आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.) तथा राज्य स्तर पर राज्य बाल सुरक्षा अधिकार आयोग (एस.सी.पी.सी.आर.) का गठन किया गया है। उक्त दोनों सस्थायें मुख्यतः बच्चों से संबंधित कानूनों के क्रियान्वयन तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकारों को बच्चों से संबंधित पॉलिसी पर सलाह प्रदाय करती हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने चाईल्ड हेल्प लाईन नंबर 1098 के संबंध में भी जानकारी दी। इसी क्रम में बाल अधिकारों के बारें में एवं नालसा जागृति योजना, 2025 के बारें में भी अवगत कराया गया। इसके अतिरिक्त बच्चों को निःशुल्क विधिक सहायता योजना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि बच्चें नियमानुसार निःशुल्क विधिक सहायता हेतु पात्र है जिसका लाभ वे स्वंय या अपने अभिभावक के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर/ पत्र के माध्यम से या टोल फ्री नंबर 15100 पर संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। उक्त अवसर पर हनुमंत बौहरे, चीफ एलएडीसी, भिण्ड एवं विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती स्नेहलता भदौरिया, विद्यालय का स्टॉफ, बच्चे तथा श्री मनोज श्रीवास, पीएलव्ही, भिण्ड उपस्थित रहें।

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