नलकूप खनन पर 15 जुलाई तक प्रतिबंध

➡ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा मप्र पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत ग्वालियर जिले में निजी नलकूपों के खनन पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगाया गया है।

जारी आदेश के अनुसार वर्तमान एवं आगामी ग्रीष्मऋतु में आमजन के पीने के पानी एवं निस्तार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही कुओं एवं नलकूपों का जलस्तर अत्यधिक नीचे चले जाने के कारण निस्तार हेतु जल आरक्षित रखने के कारण खनन पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है तथा अधिनियम के तहत जिलें को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। जल अभावग्रस्त घोषित किये जाने का आश्य यह है कि बगैर अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति किसी जलस्त्रोत तथा नदी बंधान, जलधारा, जलाश्य आदि जल क्षेत्र से पेयजल एवं घरेलू उपयोग तथा निस्तारी आवश्यकताओं के अतिरिक्त अन्य कोई प्रयोजन हेतु किन्ही भी साधनों द्वारा जल नही लेगा। उक्त अधिनियम के तहत नवीन बोर खनन पर रोक लगा दी गई है

Please follow and like us:
Pin Share