भिण्ड 11 जून 2025/किशोर न्याय समिति मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर श्री संजीव श्रीवास्तव के निर्देशन तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री पवन तिवारी के मार्गदर्शन में जिला स्तर पर वन स्टॉप सेंटर में बाल अधिकारों पर जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वन स्टॉप सेंटर प्रभारी श्रीमती रजनी करौलिया द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम साइबर सुरक्षा के संबंध में जागृत किया गया और अवगत कराया गया कि आपके क्षेत्र अंतर्गत किसी भी परिस्थिति में बाल विवाह नहीं होना चाहिए बाल विवाह होने पर न केवल परिजन अपितु बाल विवाह संपन्न करने वाले समस्त व्यक्ति दोषी हैं।
बाल संरक्षण अधिकारी अजय सक्सेना द्वारा अवगत कराया गया कि उच्च न्यायालय जबलपुर की किशोर न्याय समिति द्वारा बाल अधिकारों का प्रचार-प्रसार किये जाने के संबंध में कार्यक्रम आयोजित हुआ, आगे भी माह जून और जुलाई में इस तरह के कार्यक्रम जिला अंतर्गत समस्त परियोजनाओं में आयोजित किए जाएंगे
जिला स्तर पर वन स्टॉप सेंटर में बाल अधिकारों पर जागरूकता कैंप का हुआ आयोजन
