औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, भिण्ड में हुआ जागरूकता शिविर संपन्न

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर तथा श्री उमेश पाण्डव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड के आदेशानुसार  औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, भिण्ड में नालसा द्वारा संचालित योजना ‘‘बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवायें एवं उनके सरंक्षण के लिए विधिक सेवाएं’’ योजना, 2015 के आलोक में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
  उक्त विद्यालय में आयोजित शिविर में मुख्य रूप से उपस्थित डाॅ. श्री मनोज कुमार, न्यायाधीश, भिण्ड एवं सुश्री अनुभूति गुप्ता, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड द्वारा बताया गया कि सभी बच्चों को यह ज्ञात होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के बाईक, कार या कोई अन्य मोटरचालित वाहन नहीं चला सकता, ऐसा करने पर उसे नियमानुसार दण्डित किया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सभी लोगों को किसी बाईक पर बैठते या चलाते समय हेलमेट तथा चार पहिया वाहन को चलाते हुए या उसमें बैठने पर उसे सीटबेल्ट लगाना आवश्यक होता है जिससे न सिर्फ उस व्यक्ति की दुर्घटना के समय जान बच सकती है बल्कि कानून द्वारा अधिरोपित चालन से भी बचा जा सकता है। सभी छात्र-छात्राओं को गुड टच एवं बेड टच के बारें में भी विस्तारपूर्वक समझाया एवं सभी बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाई करने एवं शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से हम प्रगति कर सकते है एवं अपने देश का नाम रोशन कर सकते है, इस बारें में भी बताया गया एवं छात्रों के द्वारा पूछे जाने प्रश्नों का भी बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में समझाया गया एवं उन्हें अनुशासन का पालन करके एवं शिष्टाचार को किस प्रकार अपने व्यवहार में लाए इस बारें में भी अवगत गया, इसके साथ ही सभी छात्रों को चाईल्ड हेल्प लाईन नंबर 1098 के संबंध में भी जानकारी दी।
बालकों को किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अंतर्गत् जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे बालक जो कानून के विरूद्ध कोई कार्य करते हैं, उनके मामलों का प्रथक से ट्रायल किशोर न्याय बोर्ड द्वारा किया जाता है जिससे की वह सामान्य न्यायालयों में आने वाले आपराधिक प्रकृति के व्यक्तियों से दूर रहें तथा उन्हें मैत्रीपूर्ण तरीके से न्याय उपलब्ध कराया जा सकें। विधिक सहायता के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि ऐसे बालक जिन्होंने कानून के विरूद्ध कोई कृत्य किया है वह ‘‘धारा 12’’ विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता हेतु पात्र है, जिसका लाभ वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय भिण्ड में उपस्थित होकर/पत्र के माध्यम से अथवा किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष निःशुल्क विधिक सहायता की मांग कर, प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त टोल फ्री नंबर 15100 पर भी संपर्क कर निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त की जा सकती है।
उक्त कार्यक्रम में औद्योगिक प्रशिक्षण के इंचार्ज प्रिंसिपल श्री एच.एस.पारा एवं उक्त कार्यालय का समस्त स्टाॅफ, छात्र-छात्रायें एवं श्री जितेन्द्र शर्मा, पीएलही भिण्ड उपस्थित रहे।
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