भिण्ड 16 अप्रैल 2025/ मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर तथा श्री उमेश पाण्डव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड के आदेशानुसार एवं सुश्री अनुभूति गुप्ता, न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड के मार्गदर्शन में सी.एम.राईस शा. कॉटनजीन नं. 1 विद्यालय भिण्ड में म.प्र. पीड़ित प्रतिकर योजना, 2015 और यौन उत्पीड़न योजना के संबंध में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
उक्त विद्यालय में आयोजित शिविर में मुख्य रूप से उपस्थित श्री मनोज कुमार तिवारी (जूनि.) जिला न्यायाधीश, भिण्ड ने उक्त शिविर में सभी छात्र-छात्राओं को पॉक्सों एक्ट के बारें में बताया कि पॉक्सो अधिनियम बच्चों को बाल यौन अपराधों व यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाया गया है इसके तहत बच्चों के विरूद्ध यौन अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया है। बच्चों के विरूद्ध यौन अपराधों में बच्चों का यौन-शोषण, यौन उत्पीड़न एवं पोर्नोग्राफी को शामिल किया गया है इसी के अंतर्गत न्यायाधीश द्वारा गुड टच एवं बेड टच के बारें में विस्तारपूर्वक समझाया एवं उनके साथ किसी भी प्रकार की ऐसी घटना होने पर तुरंत विद्यालय में अपने अध्यापक एवं घर में अपने परिवारजन को उसके बारें में अवगत कराना चाहिए आदि के बारें में महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदाय की गई।
इसके अतिरिक्त श्री देवेश शर्मा, जिला विधिक सहायता अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड ने विधिक सहायता के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि ऐसे बालक जिन्होंने कानून के विरूद्ध कोई कृत्य किया है वह ‘‘धारा 12’’ विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता हेतु पात्र है, जिसका लाभ वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय भिण्ड में उपस्थित होकर/पत्र के माध्यम से अथवा किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष निःशुल्क विधिक सहायता की मांग कर, प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त टोल फ्री नंबर 15100 पर भी संपर्क कर निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त की जा सकती है। उक्त कार्यक्रम में हनुमंत बौहरे, चीफ एलएडीसी, अमित थापक असिस्टेंट एलएडीसी अधिवक्तागण एवं विद्यालय के प्राचार्य, नरेश सिंह भदौरिया, विद्यालय का समस्त स्टॉफ, छात्र-छात्रायें एवं मनोज श्रीवास, पी0एल0ही0 भिण्ड उपस्थित रहे।