नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 दिसम्बर को

भिण्ड 12 दिसम्बर 2025/ मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के आदेशानुसार 13 दिसम्बर, 2025 को संपूर्ण भिण्ड जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। उक्त आदेश के परिपालन में श्री के0 एस0 बारिया, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय भिण्ड के निर्देशन में एवं सुश्री अनुभूति गुप्ता, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड के मार्गदर्शन में जिला मुख्यालय भिण्ड एवं न्यायिक तहसील मेहगांव, गोहद, एवं लहार न्यायालय में 13 दिसम्बर, 2025 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
नेशनल लोक अदालत में शमनीय आपराधिक प्रकरण, परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के तहत चैक के अनादरण के प्रकरण, मोटर-दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा संबंधी प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, दीवानी मामलें, विद्युत एवं जलकरध्संपतिकर, तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरण, प्रीलिटिगेशन प्रकरण (मुकदमा पूर्व) एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशध्अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण किये जाने हेतु जिला मुख्यालय भिण्ड में 09 खण्डपीठ, न्यायिक तहसील मेहगांव में 04 खण्डपीठ, लहार में 05 खण्डपीठ एवं गोहद में 05 खण्डपीठों का गठन किया गया। इस प्रकार से कुल 23 खण्डपीठों का गठन किया गया हैें।
13 दिसम्बर, 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में जलकरध्सम्पत्ति कर एवं विद्युत से संबंधित मामलों में शासन के नियमानुसार छूट प्रदान की जावेगी। नेशनल लोक अदालत में उभय पक्षों के मध्य राजीनामा होने से सद्भावना का वातावरण निर्मित होकर कटुता समाप्त हो जाती है तथा समय, श्रम, धन की भी बचत होती है, समाज में शांतिपूर्ण सद्भावना का वातावरण निर्मित होता है और भाईचारे की भावना का विकास होता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड द्वारा जनसामान्य से अपील की जाती है कि दिनांक 13 दिसम्बर, 2025 (शनिवार) को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण कर समय व धन की बचत कर सौहार्दपूर्वक मामलों को निपटायें और लाभ प्राप्त करंे।

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