दतिया।मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में गुरूवार 16 अक्टूबर को शांति इंटरनेशनल विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया,उक्त शिविर में उपस्थित सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया कु निधि मोदिता पिंटो ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान विधि के शासन का अधिकार है, यह समस्त विधि के शीर्ष का स्रोत है भारत का नागरिक होने के नाते हमारे कुछ अधिकार है साथ ही हमारे देश के प्रति कुछ कर्तव्य है संविधान के भाग 3 में मूलभूत अधिकारों का उल्लेख है, जिसके अंतर्गत विधि के समक्ष समता, भेदभाव का प्रतिषेध, लोक नियोजन में अवसर की समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार धर्म और उपासना की स्वतंत्रता जैसे अधिकार वर्णित है प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रति सजग होता है और उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करता है निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्थिति एवं उपलब्ध साधनों के आधार पर अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य करने का प्रयास करना चाहिए इसके साथ ही संविधान में वर्णित कर्तव्य के प्रति भी लोगों को जागरूक होना चाहिए तथा अपने कर्तव्यों का निर्माण करना चाहिए विधिक साक्षरता शिविर में उपस्थित जिला विधिक सहायता अधिकारी श्रीमती विभूति तिवारी ने शिविर आयोजन के उद्देश्य एवं विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी।कार्यक्रम का संचालन एवं आधार प्रदर्शन श्रीमती शैली अग्रवाल डायरेक्टर शांति इंटरनेशनल स्कूल द्वारा किया गया
शांति इंटरनेशनल विद्यालय में किया गया विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन
