आतिशबाजी दुकानों के अस्थाई लायसेंस जारी करने के लिये संबंधित एसडीएम अधिकृत

ग्वालियर 23 सितम्बर 2025/ दीपावली त्यौहार पर जिले में लगने वाली आतिशबाजी दुकानों के अस्थाई लायसेंस जारी करने के लिये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने संबंधित एसडीएम को अधिकृत किया है। उन्होंने इस आशय का आदेश जारी कर सभी संबंधित एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने अनुविभाग में चिन्हित स्थल पर विधिक प्रक्रिया एवं सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करते हुए गत वर्ष जारी किए गए अस्थायी आतिशबाजी लायसेंसधारियों को लायसेंस जारी करने की कार्रवाई करें। ज्ञात हो इस साल दीपावली त्यौहार 20 अक्टूबर को मनाया जायेगा।
ग्वालियर व्यापार मेला परिसर में आतिशबाजी लायसेंस जारी करने की कार्रवाई एसडीएम मुरार करेंगे। इसी तरह एसडीएम डबरा, एसडीएम घाटीगांव व एसडीएम भितरवार अपने-अपने अनुविभाग के अंतर्गत चिन्हित स्थलों पर अस्थाई आतिशबाजी लायसेंस जारी करने की प्रक्रिया सम्पन्न करायेंगे। जिला दण्डाधिकारी श्रीमती चौहान ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि आतिशबाजी के अस्थाई लायसेंस जारी करते समय सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं राज्य शासन के गृह विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों व निर्देशों का पालन अवश्य किया जाए। साथ ही सुरक्षा मानकों के साथ कोई समझौता न हो।
जिला दण्डाधिकारी श्रीमती चौहान ने जिले के सभी राजस्व अनुविभागों में अस्थायी आतिशबाजी लायसेंस जारी करने की प्रक्रिया में एकरूपता लाने के लिये प्रक्रिया भी निर्धारित कर दी है। आदेश में अस्थाई लायसेंस के लिये आवेदन प्राप्त करने की समयावधि 24 सितम्बर से 30 सितम्बर तक निर्धारित की गई है। लायसेंस नवीनीकरण की सूचना के प्रकाशन के लिये 3 अक्टूबर, लॉटरी द्वारा लायसेंसधारियों को दुकान आवंटन व लायसेंस वितरण के लिये 6 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की गई है। दुकानों की अधिकतम अवधि 25 दिवस यानि 7 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक रखी जा सकेगी।
सभी संबंधित एसडीएम को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती चौहान ने आदेश के माध्यम से यह भी निर्देश दिए हैं कि वे आतिशबाजी के फुटकर विक्रेता संघ एवं सर्वसंबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर अस्थायी लायसेंस जारी करने से संबंधित प्रक्रिया के बारे में सूचित करें। साथ ही सम्पूर्ण प्रक्रिया का व्यापक प्रचार-प्रसार भी कराया जाए।

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