अवैध शराब के विरुद्ध आबकारी विभाग, जिला–ग्वालियर की कार्यवाही

दिनाँक 30- 08-2025 को ग्वालियर कलेक्टरश्रीमती रुचिका चौहान के आदेशानुसार आबकारी उपायुक्त संदीप शर्मा एवं सहायक आबकारी आयुक्त, जिला–ग्वालियर श्री राकेश कुर्मी के मार्गदर्शन में अवैध मदिरा के विनिर्माण, विक्रय, संग्रह तथा परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत अवैध मदिरा की सूचना पर ग्वालियर मे बी डी कॉलोनी शताब्दी पुरम थाना महाराजपुर स्थित श्याम सिंह भदौरिया पुत्र sardar सिंह के रहवासी मकान एवं आसपास की विधिवत तलाशी में चार पेटी देशी 179 पाव प्लेन् 75 पाव मसाला एवं 20 can बोल्ट बियर बरामद किया गया. आरोपी के पास मदिरा धारण का पास या लाइसेंस नहीं था .बरामद 52.7 लीटर मदिरा को कब्जे आबकारी लिया गया एवं ज़ब्त की कार्यवाही की गई. आरोपी को मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के अंतर्गत गिरफतार किया गया.प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया.

इसके अतिरिक्त स्कूल कॉलेज के पास संचालित होटल ढाबे पर कार्यवाही के अनुक्रम में चंद्र वजनी नाका स्थित मदिरा पान कराने पर धारा 36 (A) के 03 प्रकरण कायम किया गया. ITM कॉलेज स्थित डे night ढाबा पर तलाशी कार्यवाही की गई. महाकाल ढाबा पर 11 पाव प्लेन् 13 can आरोपी बियर ज़ब्त कर धारा 36 (A) की कार्यवाही की गई. आज कुल 05 प्रकरण कायम किए गए.
ज़ब्त मदिरा की कुल कीमत 22000/- रुपये है.
उक्त कार्यवाही *ग्वालियर कंट्रोल रूम प्रभारी एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी राजेश कुमार तिवारी, , उपनिरीक्षक
,रवि सिसोदिया, विवेक आदित्य तथा मुख्य आरक्षक अशोक शर्मा, आरक्षक रवि बघेल, अशोक जाटव, पवार, मातादीन धाकड़, मनोज यादव, महत्वपूर्ण योगदान रहा। अवैध मदिरा के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

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