भिण्ड 01 जुलाई 2025/ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के आदेशानुसार प्रेषित कार्ययोजना वर्ष 2025-26 अनुसार प्रत्येक माह विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाता है। इसीक्रम में श्री उमेश पाण्डव, प्रधान जिला न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड के निर्देशानुसार 17 बटालियन, जिला भिण्ड में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित सुश्री अनुभूति गुप्ता, न्यायाधीश/ सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड द्वारा उपस्थित सैनिकों को पुलिस शिकायत प्रक्रिया एवं मजिस्टे्ट न्यायालयों में विधिक सहायता योजना के बारें में सम्पूर्ण जानकारी से अवगत कराया गया तथा विभिन्न प्रकार की कानूनी सलाह एवं सहायता योजनाओं के बारें में भी विस्तारपूर्वक समझाया गया। इसके अतिरिक्त उपस्थितजन को समझाया गया कि यदि कोई व्यक्ति जो विधिक सहायता का पात्र है तो वह तत्संबंध में आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड में प्रस्तुत कर सकती हैं। निःशुल्क विधिक सहायता का लाभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकरध्पत्र के माध्यम से या टोल फ्री नंबर 15100 पर संपर्क कर प्राप्त किया जा सकता है।
इसी क्रम में हनुमंत बौहरे, चीफ, एलएडीसी भिण्ड द्वारा उपस्थितजन को अवगत कराया कि लीगल एड डिफेंस काउंसिल कार्यालय का कार्य क्षेत्र जिला मुख्यालय के अंतर्गत समस्त सत्र न्यायालय, विशेष न्यायालय, मजिस्ट्ेट न्यायालय का है जिसके अंतर्गत लीगल एड डिफेंस काउंसिल द्वारा किसी भी आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी से पहले रिमाण्ड, विचारण एवं अपीलीय स्तर पर आरोपियों के बचाव के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए पूर्ण कालिक अधिवक्ताओं की सेवाओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रारंभ किया गया है उक्त कार्यालय का मुख्य उद्देश्य गरीब, शोषित, आर्थिक रूप से वंचित व्यक्ति जो आपराधिक प्रकरणों मंे आरोपी है उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है। उक्त कार्यक्रम में श्रीमती आकंाक्षा जैन, डीएसपी. 17, बटालियन भिण्ड एवं सैनिकगण उपस्थित रहे।