इटावा। उत्तर प्रदेश वक्फ ट्रिब्यूनल ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करते हुए वक्फ संपत्तियों के उमीद पोर्टल पर पंजीकरण के लिए छह माह का समय प्रदान किया है।
यह जानकारी सुन्नी वक्फ बोर्ड के जिला समन्वयक मौलाना तारिक शम्सी ने देते हुए बताया कि तकनीकी खामियों के कारण प्रदेश की बड़ी संख्या में वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण उमीद पोर्टल पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर नहीं हो सका था। निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की धारा 3(बी) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश वक्फ ट्रिब्यूनल में आवेदन प्रस्तुत किया गया।ट्रिब्यूनल ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के उक्त आवेदन को स्वीकार करते हुए उमीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की तिथि में छह माह की अवधि बढ़ा दी है। अब वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण 5 जून 2026 तक उमीद पोर्टल पर कराया जा सकता है।
वक्फ संपत्तियों को पोर्टल पर दर्ज कराने की तिथि 6 माह बढ़ी – मौलाना तारिक शम्सी

