भिण्ड 05 फरवरी 2026/ कलेक्टर भिण्ड एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भिण्ड के द्वारा प्रदाय निर्देशानुसार आज जिला स्वास्थ्य अधिकारी प्रथम, नोडल अधिकारी क्लीनिक पैथोलोजी डॉ. आलोक शर्मा के द्वारा नयागांव रोड़ मोहाण्ड तिराहे पर संचालित अवैध दवाखाना सील्ड किया गया। क्लीनिक का संचालन पंकज सत्यार्थी पुत्र खुशीराम सत्यार्थी द्वारा किया जा रहा था। सम्बधित श्री पंकज सत्यार्थी के द्वारा ग्राहक सेवा केन्द्र का संचालन भी क्लीनिक के साथ किया जा रहा था, जिसमें ईकेवायसी करना, बैंक खाता खोलने एवं आधार कार्ड से राशि आहरण किये जाने का कार्य भी किया जा रहा था। उक्त अवैध क्लीनिक को सील्ड किए जाने के पश्चात डॉ. आलोक शर्मा डीएचओ प्रथम द्वारा भविष्य में इस प्रकार की अवैध क्लीनिक संचालित नहीं किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
कलेक्टर के निर्देशानुसार अवैध दवाखाना सील्ड

