फ़र्ज़ी चैक देने मामले में न्यायालय ने अभियुक्त आनन्द पोरवाल को एक वर्ष की मिली सज़ा
इटावा- अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवार्थ खरे ने वादी पक्ष प्रमोद तिवारी पुत्र ज्वालाप्रसाद के पक्ष में निर्णय देते हुए परिवाद संख्या 275/2011 धारा-138 के अन्तर्गत अभियुक्त आनन्द कुमार पोरवाल निवासी इटावा शहर को दण्डित करते हुए एक वर्ष का साधारण कारावास एवम् 6 लाख रुपए के अर्थदंड की सज़ा से किया दण्डित करते हुए…

