
सीएमएचओ ने 60 नर्सिंगहोम / अस्पतालों का पंजीयन तत्काल प्रभाव से किया निरस्त
ग्वालियर:- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव श्रीवास्तव ने बताया कि म.प्र.उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनायें (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1993 तथा नियम 1997 यथा संशोधित विधेयक 2008 एवं 2021 में निहित अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन का नवीनीकरण प्रत्येक तीन वर्ष के अंतराल में किया जाना अनिवार्य है, जिस हेतु नियम,…