इटावा-जिले के खाद्य सुरक्षा विभाग ने अब आबकारी दुकानों के एफएसएसएआई लाइसेंस न होने पर चालान करना शुरू कर दिया है। सहायक आयुक्त (खाद्य) राजेश द्विवेदी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को देशी, विदेशी शराब और बीयर की ऐसी दुकानें चिन्हित कर कार्यवाही करने के निर्देश दे दिए गए हैं, जो बिना एफएसएसएआई लाइसेंस के शराब विक्रय कर रही हैं। इसी क्रम में चकरनगर तहसील में बंसरी स्थित देशी शराब व बीयर की रंजीत सिंह की आबकारी दुकान का लाइसेंस न होने के कारण खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुभाष चंद्र सोनकर की रिपोर्ट पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत न्याय निर्णायक अधिकारी के न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें संबंधित पर 10 लाख रु तक जुर्माना हो सकता है। शराब कारोबारियों को प्रायः यह भ्रम रहता है कि आबकारी लाइसेंस लेने पर उन्हें एफएसएसएआई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, जबकि आबकारी लाइसेंस उन्हें केवल शराब आपूर्ति प्राप्त करने हेतु अधिकृत करता है जबकि शराब विक्रय करने हेतु लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। इस संबंध में जिला आबकारी अधिकारी द्वारा भी अपने स्तर से सभी शराब कारोबारियों को निर्देश दिए गए हैं किन्तु अनुपालन न होने के कारण अब खाद्य सुरक्षा विभाग ने विधिक कार्यवाही करना शुरू कर दिया है, जिससे शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। खाद्य सुरक्षा विभाग जल्द ही शराब के थोक कारोबारियों पर भी कार्यवाही की तैयारी कर रहा है। देशी, विदेशी शराब और बीयर के थोक व्यवसायी केवल वैध एफएसएसआई लाइसेंस धारक को ही शराब आपूर्ति कर सकते हैं। बिना एफएसएसआई लाइसेंस के यदि किसी को शराब की आपूर्ति की जाएगी तो उसके लाइसेंस को भी निरस्त किया जा सकता है।
शराब की दुकान का एफएसएसएआई लाइसेंस न होने पर होगा चालान-राजेश द्विवेदी

