ग्वालियर – कलेक्टर ग्वालियर श्रीमती रुचिका सिंह चौहान के निर्देशन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में
” तम्बाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 ” के तहत दिनांक 27.10.2025 को ग्वालियर जिले में 13 दुकानदारों पर जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ द्वारा तम्बाकू उत्पादों को गैर कानूनी तरीके से बेचने एवं प्रचार -प्रसार करने व स्कूल के पास बेचने पर कुल 2200/- रूपये की चालानी कार्यवाही कोटपा एक्ट के तहत की गई , यह कार्यवाही दर्पण कालोनी, ठाठीपुर, मयूर मार्कीट क्षेत्र में की गई।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव ने बताया कि युवाओं को तम्बाकू सेवन के गंभीर दुष्प्रभावों के बारे में आमजन को जागरूक किया जा रहा है , तम्बाकू उत्पादों का अत्यधिक उपयोग युवाओं में मुख कैंसर के मामलों को बढ़ा रहा है, उन्होंने समय रहते बचाव और नियमित जांच के महत्व पर बल दिया उन्होंने दुकानदारों एवं धूम्रपान करने वाले से कहा कि स्कूलों के पास न बेचें तम्बाकू उत्पाद और न ही करें सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, उन्होंने यह भी कहा कि अभी चालानी कार्यवाही की गई है अगर सुधार नहीं हुआ तो जप्ती की कार्यवाही भी की जायेगी।
सोमवार को हुई इस कार्यवाही दल में जिला नोडल ऑफिसर डॉ. सौरभ सिंघाई, जिला मीडिया अधिकारी आई.पी. निवारिया, फ़ूड सेफ्टी आफीसर श्री दिनेश निम, ट्यूबरक्लोसिस हेल्थ सुपरवाइजर श्री कमलेश द्विवेदी,थाटीपुर थाने का स्टाफ श्री भदकारिया जी, श्री चौबे जी एवं अन्य टीम के सदस्य उपस्थित रहे हैं।
जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ ने कोटपा एक्ट के तहत 13 दुकानदारों पर की चालानी कार्यवाही

