सभी शासकीय/अशासकीय संस्थाओं में आंतरिक परिवाद समिति का गठन करना अनिवार्य समिति का गठन 20 सितम्बर तक करने के निर्देश

ग्वालियर 10 सितम्बर 2025/ महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोषण) अधिनियम 2013 एवं नियम 2013 के तहत सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार प्रत्येक कार्यालय में आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाना है। यह समिति समस्त शासकीय विभाग, संगठन, उपक्रम, मंडल, निगम, कंपनी, स्थानीय प्राधिकरण, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट उद्यम, सोसायटी, न्यास, गैर सरकारी संगठन, अस्पताल, परिचर्चा गृह, खेलकूद संस्थायें, स्टेडियम, स्कूल, कॉलेज, बैंक एवं गृह असंगठित क्षेत्र जहाँ 10 या 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाना अनिवार्य है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती उपासना राय ने बताया है कि जिले के समस्त शासकीय-अशासकीय संस्थाओं में आंतरिक परिवाद समिति का गठन 20 सितम्बर 2025 तक करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसकी सूचना महिला एवं बाल विकास विभाग में दी जाना आवश्यक है। किसी भी संस्था में अधिनियम के तहत आंतरिक परिवाद समिति का गठन निर्धारित तिथि तक नहीं किया जाता है तो संस्था प्रमुख / नियोजक पर 50 हजार रूपए तक का जुर्माना आरोपित करने का प्रावधान है। जिला प्रशासन द्वारा सभी जिला अधिकारियों एवं संस्था प्रमुखों से आग्रह किया गया है कि निर्धारित तिथि तक समिति का गठन कर सूचना महिला एवं बाल विकास कार्यालय को प्रेषित करें।
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