दिनांक 09.10.2026 को ग्वालियर कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान के आदेशानुसार आबकारी उपायुक्त संदीप शर्मा के निर्देशन,सहायक आबकारी आयुक्त, जिला–ग्वालियर राज नारायण सोनी के मार्गदर्शन में अवैध मदिरा के विनिर्माण, विक्रय, संग्रह तथा परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत मुखबिर से प्राप्त अबैध मदिरा की सूचना पर लाला का बाजार,लश्कर क्षेत्र में एक रिहायशी मकान पर दबिश दी,दौराने तलाशी ब्लैंडर प्राइड व्हिस्की की 12 बोतल,रॉयल स्टैग व्हिस्की की 12 बोतल,रॉयल चैलेंज व्हिस्की की 12 बोतल, iconoq व्हाइट व्हिस्की की 12 बोतल , मैकडोवेल no 1 व्हिस्की की 12 बोतल,ऑफिसर चॉइस व्हिस्की की 24 नग हॉफ, किंगफिशर स्ट्रांग बियर की 24 नग कैन, बैकबेचर व्हिस्की की 7 बोतले , बैगपाइपर व्हिस्की की 6 बोतल,मैजिक मोमेंट वोदका की 3 बोतल,ऑल सीजन व्हिस्की की 1 बोतल,देशी मदिरा प्लेन के 59 पाव,देशी मदिरा मसाला के 15 पाव मौके पर जप्त किए गए।कुल जप्त मदिरा की मात्रा 92.07 बल्क लीटर है।जप्त मदिरा का कुल अनुमानित मूल्य 1,00,000 (एक लाख ) रुपये लगभग है। आसपास पड़ताल करने पर रामचंद्र कुकरेजा का मकान होना पाया है, आरोपी मौके पर फरार है।फरार आरोपी के विरुद्ध मप्र आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1),34(2) का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया हैं।
उक्त कार्यवाही में रवि सिसोदिया उपनिरीक्षक ,
हरेंद्र सिंह मावई उपनिरीक्षक, रोशनी पाटीदार उपनिरीक्षक,मुख्य आरक्षक अशोक शर्मा,प्रकाश सखावार,आरक्षक पंकज शर्मा,राघवेन्द्र भदौरिया,अंजली शर्मा,संजय दोहरे का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अवैध मदिरा के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
अवैध शराब के विरुद्ध आबकारी विभाग, जिला–ग्वालियर की कार्यवाही

