आज दिनाँक 29- 11-2025 को ग्वालियर कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान के आदेशानुसार आबकारी उपायुक्त श्री संदीप शर्मा एवं सहायक आबकारी आयुक्त, जिला–ग्वालियर श्री राकेश कुर्मी के मार्गदर्शन में अवैध मदिरा के विनिर्माण, विक्रय, संग्रह तथा परिवहन एवं अवैध मदिरापान के विरुद्ध आबकारी विभाग द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत प्राप्त सूचना के आधार पर कंपोजिट मदिरा दुकान नाका चंद्रबदनी के पास अवैध मदिरापान पर आबकारी बल द्वारा कार्रवाई की गई। आबकारी बल की कार्रवाई के दौरान मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 36 (a) के तहत कुल 2 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए एवं कंपोजिट मदिरा दुकान नाका चंद्रवदनी के पास मदिरापान की सुविधा उपलब्ध कराने पर लाइसेंसी पर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम तहत विभागीय प्रकरण पंजीकृत कर मौके पर पंचनामा बनाकर आरोप पत्र दिया गया।
उक्त कार्यवाही *ग्वालियर कंट्रोल रूम प्रभारी एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी राजेश तिवारी एवं उपनिरीक्षक रवि सिसोदिया तथा आरक्षक रवि बघेल, राघवेंद्र सिंह भदोरिया का महत्वपूर्ण योगदान रहा ।आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी

