भिण्ड 17 अप्रैल 2025/म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार एवं श्री उमेश पाण्डव प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड के निर्देशानुासार एवं सुश्री अनुभूति गुप्ता, न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड के कुशल मार्गदर्शन में चाणक्य पब्लिक स्कूल, भिण्ड में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।इसी क्रम में उक्त शिविर में मुख्य रूप से उपस्थित श्री पंकज चतुर्वेदी, जिला न्यायाधीश भिण्ड द्वारा विद्यालया के छात्र-छात्राओं को एसिड अटैक पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना, 2016 के अंतर्गत पीडित प्रतिकर स्कीम में वर्णित तेजाब और यौन पीड़ितों को मिलने वाले मुआवजे, विधिक सहायता एवं एसिड अटैक और बलात्कार पीड़ित के पुर्नवास के लिए सरकार द्वारा प्रतिकर के संबंध में क्या-क्या कार्यवाही की जाती है, के बारें में जानकारी प्रदाय की गई। इसके अतिरिक्त श्री देवेश शर्मा, जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा चाईल्ड हेल्प लाईन नंबर 1098 के संबंध में भी जानकारी दी तथा निःशुल्क विधिक सहायता योजना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि बच्चें नियमानुसार निःशुल्क विधिक सहायता हेतु पात्र है जिसका लाभ वे स्वंय या अपने अभिभावक के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर/ पत्र के माध्यम से या टोल फ्री नंबर 15100 पर संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं।उक्त अवसर पर श्री हनुमंत बौहरे, चीफ एलएडीसी, श्री अमित थापक, असिस्टेंट एलएडीसी अधिवक्ता एवं विद्यालय के प्राचार्य श्री बृजेश सिंह भदौरिया एवं विद्यालय के समस्त अध्यापकगण एवं श्री सुनीता देवी, पीएलव्ही भिण्ड उपस्थित रहें
चाणक्य पब्लिक स्कूल, भिण्ड में हुआ जागरूकता शिविर संपन्न
