लोकायुक्त प्रकरण में दोषी चिकित्सक को बनाये रखा है विभागाध्यक्ष, जबकि शासन के स्पष्ट निर्देश ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा विभागाध्यक्ष
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया के डीन डॉ दीपक सिंह मरावी की प्रशासनिक विफलता एक बार फिर सामने आयी है , मामला यह है कि मध्यप्रदेश शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक ऍफ़/3/3/1/0001/2023/55-1 भोपाल दिनांक 05 अगस्त , 2023 के बिंदु क्रमांक 3 में स्पष्ट निर्देश हैं कि
ऐसा व्यक्ति जिस पर विभागीय जांच / न्यायालय में आपराधिक प्रकरण दर्ज है अथवा अधिष्ठाता द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी की गयी है अथवा राज्य सरकार द्वारा आरोप पत्रादि जारी किये गए है तो सम्बंधित विभाग में कार्यरत अगले वरिष्ठ प्राध्यापक / प्राध्यापक को विभागाध्यक्ष नियुक्त किया जावेगा
इसके बाद भी जबकि डॉ अर्जुन सिंह जो कि लोकायुक्त प्रकरण में दोषी निकला और स्वयं डीन दीपक सिंह मरावी ने दो बेतन वृद्धि रोकने की सजा सुनाई , खुद शासन के नियम का पालन न कर नाही पैथोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष से और ना ही अस्पताल अधीक्षक के पद से हटाया
अब देखना यह है कि शासन किस तरह से इस प्रकरण को देखता है और क्या कार्यवाही होती है |

