इटावा-प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान खाद्य प्रतिष्ठा नों से संग्रहित कुट्टू के आटे के नमूनों की जाँच में पाया गया कि इनमें एफलाटॉक्सिन की मात्रा मौजूद है, जो मानव जीवन के लिए घातक है। इसके सेवन से व्यापक स्तर पर फूड प्वाइजनिंग एवं स्वास्थ्य संबंधी गंभीर हानियाँ हो सकती हैं।खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, के सहायक आयुक्त (खाद्य)-I राजेश द्विवेदी द्वारा जनहित में तत्काल प्रभाव से आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि आगामी नवरात्र, दशहरा आदि पर्वों को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने के लिए 15 दिन से अधिक पुराने खुले अथवा पैक्ड कुट्टू के आटे का भंडारण, वितरण एवं विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित किया जाता है।सभी खाद्य कारोबारियों को निर्देशित किया गया है कि वे 15 दिन से अधिक पुराने कुट्टू के आटे का भंडारण व क्रय-विक्रय न करें।यदि किसी व्यापारी या प्रतिष्ठान द्वारा इन निर्देशों का उल्लंघन पाया गया तो उनके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 36(7)(b) के तहत कठोर विधिक कार्यवाही की जाएगी।
जनपद में 15 दिन से अधिक पुराने कुट्टू के आटे के भण्डारण व बिक्री पर प्रतिबंध-सहायक आयुक्त राजेश द्विवेदी
