13 सितम्बर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन, नेशनल लोक अदालत में 1600 प्रकरणों की सुनवाई

दतिया।राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष संजीव श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन, जिला न्यायालय दतिया एवं तहसील न्यायालय सेवड़ा में भांडेर में 13 सितंबर को किया जा रहा है, नेशनल लोक अदालत में कुल 19 खंडपीठ बनाई गई है,लोक अदालत में जिला एवं तहसील स्तर के खंडपीठ पीठासीन अधिकारी एवं सुलेकर्ता सदस्यों द्वारा सुलहवार्ता कराई जाकर आपसी समझौते कराए जाएंगे, नेशनल लोक अदालत का विधिवत शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मुख्य अतिथि में जिला न्यायालय परिसर स्थित एडीआर भवन के सभा कक्ष में 10:30 किया जाएगा, लोक अदालत में न्यायाधीशगण,अधिवक्ता, न्यायालय के अधिकारी कर्मचारी, अभियोजन अधिकारी, शासकीय अधिवक्ता, पत्रकारगण उपस्थित रहेंगे,मुख्य अतिथि द्वारा बताया गया है कि लोक अदालत में वाद निराकरण हेतु किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं होता एवं लंबित मामलों के लोक अदालत में निराकरण पर न्याय शुल्क की वापसी की व्यवस्था होती है कानूनी जटिलताओं से परे लोक अदालत की प्रक्रिया सहज और आपसी समझौते पर आधारित होती है साथ ही त्वरित सस्ता सुलभ न्याय प्रत्येक भारतीय नागरिक का नैतिक अधिकार है, नेशनल लोक अदालत का आयोजन का आयोजन तहसील न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय के स्तर तक किसी भी न्यायालय अथवा वैवाहिक के मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किए जाने हेतु आवेदन पत्र अंतिम आदेश व निर्णय प्राप्त कर सदैव के लिए लंबित मामलों से छुटकारा पाने का स्वर्णिम अवसर है

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