Headlines

खाद्य सुरक्षा विभाग ने जंक फूड/स्ट्रीट फूड/फास्ट फूड विक्रेताओं पर जागरुकता अभियान के तहत किया निरीक्षण

भिण्ड 16 अप्रैल 2025/ कलेक्टर भिण्ड श्री संजीव श्रीवास्तव के आदेश पर एवं अभिहित अधिकारी के निर्देशन में गौरी रोड़ स्थित जंक फूड/स्ट्रीट फूड/फास्ट फूड विक्रेताओं पर जागरुकता अभियान के तहत औचक निरीक्षण खाद्य सुरक्षा अधिकारी कु. रेखा सोनी एवं श्रीमती रीना बंसल द्वारा किया गया। गौरी रोड़ पर स्ट्रीट फूड/
फास्ट-फूड के विक्रेताओं का निरीक्षण कर साफ सफाई रखने, कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता, स्वच्छ बर्तनों का उपयोग, कैप, एप्रेन, ग्लब्स पहनने हेतु निर्देशित किया गया। खाद्य पदार्थों में उपयोग होने वाले अजीनोमोटो/मोनो सोडियम ग्लूटामेट, खाद्य कलर एवं तलने में उपयोग होने वाले तेल का उपयोग के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही खाद्य पदार्थ विक्रय के लिए खाद्य रजिस्ट्रेशन/लायसेंस होना भी अनिवार्य होगा बताया। सभी खाद्य पदार्थों को ढंककर रखने के लिए कहा गया।
पानीपुरी निर्माता/विक्रेता को पानी में हाथ डालकर पानीपुरी भरने से मना किया गया। पानीपुरी भरने के लिए अन्य विकल्प उपयोग करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त सभी नियमों को न मानने वाले खाद्य विक्रेताओं पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। साथ ही ऐसे खाद्य पदार्थ विक्रेता जो कि खाद्य पदार्थ जैसे समोसा, कचौड़ी, जलेबी, चने आदि अखवार पर विक्रय कर रहे हैं उनके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
अखवार को छापने में उपयोग होने वाली स्याही कैंसर कारक होती है। अखवार का खाद्य पदार्थों में उपयोग न करें। उक्त जांच अभियान खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा चलाया जा रहा है जो कि निरन्तर जारी रहेगा।

Please follow and like us:
Pin Share