कलेक्टर की अध्यक्षता में मिशन वात्सल्य के तहत जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक संपन्न

भिण्ड 12 फरवरी 2026/ कलेक्टर भिण्ड की अध्यक्षता में मिशन वात्सल्य के तहत जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। बैठक में पुलिस विभाग से डीएसपी मुख्यालय, महिला बाल विकास की कार्यक्रम अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाल कल्याण समिति के समस्त पदाधिकारी, किशोर न्याय अधिनियम के तहत पंजीकृत समस्त बाल देखरेख संस्थाओं शिशु ग्रह, बाल ग्रह के प्रतिनिधि, विशेष किशोर पुलिस इकाई, जिला बाल संरक्षण इकाई का स्टाफ उपस्थित रहे।
बैठक में कलेक्टर द्वारा मिशन वात्सल्य विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की गई। पोक्सो अधिनियम के संबंध में प्रेजेंटेशन के माध्यम से बाल संरक्षण अधिकारी अजय सक्सेना द्वारा जानकारी देते हुए अवगत कराया गया कि अधिनियम बालकों के किसी भी प्रकार के शोषण को रोकने के लिए अधिनियमित थे और अधिनियम में धारा 19 के तहत रिपोर्ट न करना को भी अपराध बनाया गया है, अर्थात किसी भी बाल शोषण से संबंधित कोई घटना की जानकारी करना अनिवार्य ऐसा न करने पर सजा का प्रावधान है। इसके साथ जिला अंतर्गत मिशन वात्सल्य की तरह संचालित बाल देखरेख संस्थाओं में शिशुगृह, बालगृह संस्थानों में सुविधाओं के संबंध में विस्तार से प्रेजेंटेशन के माध्यम से अवगत कराया गया।
कलेक्टर द्वारा समीक्षा में बाल देखरेख संस्थाओं का किशोर अधिनियम के अनुरूप संचालन के निर्देश दिए गए। साथ ही बाल कल्याण समिति की बैठकों में मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, स्पॉन्सरशिप योजना के प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए गए। बाल विवाह के संबंध में खंड स्तर पर गठित समितियों को एक्टिवेट करने के निर्देश दिए गए, क्योंकि शादियों का सीजन फिर से शुरू है ऐसे में बाल विवाह की संभावना से नकारा नहीं जा सकता। इसके अलावा कोई भी पोक्सो विक्टिम के संबंध में शासन द्वारा निर्धारित दी जाने वाली सुविधाएं सपोर्ट पर्सन की नियुक्ति पुनर्वास की व्यवस्था और सबसे जरूरी पोक्सो विक्टिम का पुनर्वास के समय यह ध्यान रखा जाए कि किसी भी तरीके से आरोपी व्यक्ति के संपर्क में विक्टिम ना आए। दत्तकग्रहण के संबंध में अवगत कराया गया कि संस्था के 7 बालक दत्तकग्रहण हेतु पात्र है, जो लीगल फ्री है। कलेक्टर द्वारा सभी से अपेक्षा की गई कि पॉक्सो विक्टिम को शासन से प्राप्त होने वाली हर संभव मदद निर्धारित समय सीमा में मिल सके।

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