इटावा-विगत दिनों परिवाद संख्या – 928/ 2022, धारा 138 थाना कोतवाली जिला इटावा के अंतर्गत विद्वान न्यायाधीश अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट आरती द्विवेदी द्वारा विगत दिनों जनवरी माह में वादी मुकेश कुमार पुत्र श्याम बिहारी के पक्ष में निर्णय देते हुए अभियुक्त अर्जुन सिंह पुत्र शिवचरण निवासी मकान संख्या 58 लालपुर थाना कोतवाली जिला इटावा को दंडित करते हुए 1 वर्ष के साधारण कारावास की सजा तथा अंकन 50, 00,000/- रु० (50 लाख रुपए) लख रुपए अर्थ दंड के साथ दंडित किए जाने का निर्णय दिया गया ।
वादी मुकेश कुमार की ओर से इस मुकद्दमें की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट संजय दुबे(पूर्व डीजीसी) द्वारा न्यायालय के समक्ष अपनी उच्च कोटि की दक्षता को प्रदर्शित करते हुए बेहद मज़बूती के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से साक्ष्यों न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वादी के प्रति एडवोकेट संजय दुबे की प्रभावी पैरवी के चलते वादी मुकेश कुमार न्याय पाने में सफल हुए।
अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट आरती द्विवेदी द्वारा वादी मुकेश कुमार पुत्र श्याम बिहारी के पक्ष में सुनाया गया निर्णय

