भिण्ड 10 दिसम्बर 2025/ कलेक्टर भिण्ड एवं अभिहित अधिकारी भिण्ड के निर्देशन में अवैध रूप से संचालित फार्म एम.एस. ट्रेडर्स प्रो. सोनू जैन पुत्र श्री सुभाष चंद्र जैन द्वारा संचालित पानी की फैक्ट्री जहां पर पानी की बोतल एवं पाउच पैकिंग का कार्य किया जा रहा था, से पानी की बोतल 2 लीटर बिसिलर्र एक लीटर ब्रिसलेरी एवं 250 मिली. एक्वाली एवं पानी पाउच अक्षत एक्वा के नाम से पैक किया जा रहे थे। तब 2 लीटर, 1 लीटर की बोतल एवं पानी पाउच के नमूने जांच वास्ते लिए गए। मौके पर पानी पैक करने के लिए जिस रैपर का उपयोग किया जा रहा था, उस पर सिकंदर कंपू ग्वालियर एवं लहार का पता अंकित था। उक्त मिले रैपर का इस्तेमाल कर पानी की पैकिंग की जा रही थी। मौके पर 2 लीटर की 450 बोतल, 1 लीटर की 984 बोतल, 500 मिली. की 1700 बोतल, 250 मिली. के 3840 पाउच, 3000 रैपर बोतल पर लगाने के लिए, तीन रोल स्टीकर के पानी बोतल पर लगाने के लिए। उक्त माल को विधिवत जप्त किया गया एवं बिना लाइसेंस के अवैध रूप से संचालित पानी फैक्ट्री को सील्ड किया गया। उक्त कार्रवाई खास सुरक्षा अधिकारी कु. रेखा सोनी, श्रीमती रीना बंसल एवं श्रीमती किरन सेंगर द्वारा की गई।
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने की कार्रवाई, अवैध रूप से संचालित पानी फैक्ट्री सील्ड

