इटावा-प्रत्येक व्यक्ति अथवा संस्था ड्रोन संचालन से पूर्व संबंधित स्थानीय थाना एवं जिला नियंत्रण कक्ष से अनुमति प्राप्त करना सुनिश्चित करें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि ड्रोन संचालक अनुमति की एक प्रति सम्बन्धित थाने को उपलब्ध करायेगा ।ड्रोन संचालन से कम से कम 24 घंटे पूर्व स्थानीय थाना एवं खुफिया शाखा को सूचना देना अनिवार्य है। प्रत्येक पुलिस थाने में एक पंजीकरण रजिस्टर ऐसे प्रारूप में अनुरक्षित रखा जायेगा तथा थाना क्षेत्र में पंजीकृत प्रत्येक ड्रोन का पंजीकरण संख्या एवं ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदक द्वारा की गयी प्रविष्टियाँ भी अभिलिखित की जायेंगी। उक्त रजिस्टर में स्थानीय ड्रोन के मैकैनिकों एवं ड्रोन रिपेयर सेन्टर का भी विवरण रखा जायेगा तथा समय-समय पर ड्रोन रिपेयर सेन्टर भी चेक किये जायेंगे।
आवेदन पत्र में ड्रोन उड़ाने के उद्देश्य (जैसे- सर्वे, फोटोग्राफी, शादी, धार्मिक कार्यक्रम आदि) का स्पष्ट उल्लेख किया जाए।
ड्रोन केवल प्रशिक्षित एवं प्रमाणित ऑपरेटर द्वारा ही उड़ाया जाये।बिना प्रशासनिक अनुमति के कोई भी वीडियो / तस्वीर सोशल मीडिया या अन्य सार्वजनिक प्लेटफ़ॉर्म पर प्रसारित नहीं की जाएगी। संवदेनशील स्थानों एवं सरकारी प्रतिष्ठानों पर ड्रोन संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।विकसित प्लेटफार्म “Digital Sky Platform” पर अस्थायी रेड जोन क्षेत्र को चिन्हित करने तथा एयर स्पेस मानचित्र पर चिन्हांकित करने के पश्चात यह अवधि 96 घण्टों (04 दिवस) से अधिक नहीं होगी। ड्रोन के सभी संचालक डिजिटल स्काई प्लेटफार्म पर पंजीकरण करने के साथ साथ स्वघोषणात्मक विवरण दर्ज करेंगे। उक्त राज्य स्तरीय ऑनलाइन पोर्टल पर ड्रोन संचालकों द्वारा साझा की गयी सभी सूचनाओं की स्थानीय थाना प्रभारी स्तर तक पहुँच सुनिश्चित की जायेगी। जनपदीय पुलिस नियंत्रण कक्ष अवैध ड्रोन अर्थात ऐसे ड्रोन जिनका संचालन बिना अनुमति के किया जा रहा है, को चिन्हित करेंगे। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध IT Act, IPC, एवं Aircraft Act के तहत कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी एवं ड्रोन जब्त किया जाएगा। जनपद स्तरीय नियंत्रण कक्ष अवैध ड्रोन से महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को सुरक्षित रखने हेतु अवैध ड्रोन पर आवश्यक कार्यवाही समन्वय करने हेतु उत्तरदायी होंगे।
किसी भी स्थिति में यदि कोई सर्वेक्षण किया जाना है, तो स्थानीय पुलिस थाने को सूचना दिये जाने के बाद ही किया जाना चाहिए।
ड्रोन के माध्यम से सर्वेक्षण इत्यादि करने वाली कम्पनियों के संचालकों एवं उनके मैनेजर / कर्मचारियों से तत्काल समन्वय स्थापित करके ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति-2023 में निहित प्राविधानों के अनुसार सम्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें तथा इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की अफवाह का तत्काल खण्डन करने। हुए अफवाह फैलाने वाले अराजक व्यक्तियों के विरूद्ध त्वरित वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
स्थानीय अभिसूचना तंत्र तथा सोशल मीडिया को तत्काल प्रभावी एवं सक्रिय कर दिया जाये। साथ ही यू०पी०-112 तथा सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से चमकती रोशनी, हेलीकाप्टर वाले खिलौनों इत्यादि तथा ड्रोन संचालन के सम्बन्ध में जनता के मध्य व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया जाये, तथा अफवाहों के सम्बन्ध में यू०पी०-112 को प्राप्त होने वाली शिकायतों को अटैंड करते हुए उस पर त्वरित कार्यवाही कराये जाने हेतु सम्बन्धित थाना प्रभारी को शिकायत अग्रसारित करते हुए घटना स्थल पर पहुँचकर थाना प्रभारी द्वारा अफवाह का निस्तारण कराया जाये, ताकि किसी प्रकार की असहज स्थिति उत्पन्न न होने पाये तथा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति सामान्य एवं सुदृढ़ बनी रहे।
कोई भी व्यक्ति ड्रोन के माध्यम से किसी व्यक्ति की सहमति या जानकारी के बिना किसी निजी क्षेत्र की छवि कैप्चर एवं अश्लील सामग्री को इलैक्ट्रानिक रूप में प्रकाशित / प्रसारित नहीं करेगा।
ड्रोन संबंधी अफवाहों पर ध्यान न दे ,अफवाह फैलाने वालों पर की जायेगी कड़ी कार्यवाही-एसएसपी
