भिण्ड 01 मई 2025/मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर तथा श्री उमेश पाण्डव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड के आदेशानुसार एवं सुश्री अनुभूति गुप्ता, जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड के मार्गदर्शन में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर ‘‘ग्राम बरई जिला भिण्ड’’ में ‘‘श्रम विभाग भिण्ड’’ के समन्वय से विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
इसी क्रम में उक्त शिविर में मुख्य रूप से श्री देवेश शर्मा, जिला विधिक सहायता अधिकारी, जिला भिण्ड द्वारा समझाया गया कि श्रमिकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए योजना 2015, का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उनके अधिकारों के बारें में जागरूक करने, उन्हें संबंधित सुविधाओं का लाभ प्रदान करवाने व उन्हें प्राधिकरण से निःशुल्क कानूनी सलाह एवं सहायता उपलब्ध करवाना है। प्रत्येक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को श्रम विभाग में उपयुक्त पंजीकरण कराना आवश्यक है। किसी भी श्रमिक को बंधुआ मजदूरी व बाल श्रम के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जो कि कानूनन अपराध है।
तत्संबंध में श्री हनुमंत बोहरे, चीफ, लीगल एड डिफेंस काउंसिल द्वारा उपस्थिजन को बताया कि लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम का कार्यालय जिला न्यायालय परिसर भिण्ड में स्थापित किया गया है। जिसके अंतर्गत अभियोजन की ओर से पैरवी करने लिए शासन द्वारा संचालित लोक अभियोजक कार्यालय की अवधारणा के अनुरूप ही लीगल एड डिफेंस काउंसिल कार्यालय के संचालन की अवधारणा है, जिसके तहत अभियुक्तों को आपराधिक मुकदमों में अपना बचाव करने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है।
उक्त अवसर पर उपस्थित श्री मनीष झा, श्रम निरीक्षक भिण्ड द्वारा मजदूरगण को श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारें में जानकारी दी गई एवं श्रमिकों को श्रमिक दिवस की महत्ता के बारें में विस्तारपूर्वक बताया गया एवं श्रमिकों को ई-श्रम कार्ड, संबल कार्ड, मजदूरी कार्ड आदि के बारें में जानकारी प्रदाय की गई एवं उक्त कार्ड के माध्यम से किस प्रकार से शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है इस बारें में भी संपूर्ण जानकारी दी गई। उक्त अवसर पर श्रम विभाग के कर्मचारीगण एवं मजदूर उपस्थित रहे।
श्रमिक अपने अधिकारों के प्रति रहे जागरूक
