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मेहगांव में पदस्थ रहे तहसीलदार गोवड़िया एव रीडर रामशरण यादव को तीन तीन बर्ष कारावास एव तीन तीन हजार का जुर्माना

भिण्ड मेहगांव ( थाना मेहगांव के अपराध क्रमांक 67/2016 धारा 420,265,467,468,471,एव 120 वी में तहसीलदार अशोक गोवड़िया , रीडर रामशरण यादव ,रायसिंह पुत्र छोटेलाल जाती काछी निवासी मोरोली ,गुड्डीबाई पत्नी रायसिंह एव गंगासिह पुत्र जयसीराम निवासी सोनी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था उक्त प्रकरण मे अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक देवेश शुक्ला द्वारा की गई उनके द्वारा बताया गया कि प्रकरण में रायसिंह द्वारा म्रतक छोटे लाल का फर्जी बसीयत नामा सम्पादित कर छोटेलाल के जीवनकाल में ही उनको मृत बता कर तहसीलदार के समक्ष फोती नामांतरण हेतु आवेदन पेश किया था रायसिंह ने अपनी पत्नी गुड्डीबाई एव समधी गंगासिह को उक्त फर्जी बसियतनामा पर साक्षी बनाया था एव तहसीलदार अशोक गोवड़िया एव रीडर बाबू रामशरण यादब से साजिस षड्यन्त्र कर आने भाई के हिस्से की जमीन को हड़पने के लिए अपने हक में नामांतरण का आदेश पारित करा लिया जिसमे अपर जिला सत्र न्यायाधीश महोदय मेहगांव श्री अशोक गुप्ता जी द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध धारा 420 , 465,467,468,471,एव 120वी का अपराध सिद्ध पाते हुए सभी आरोपीगण को तीन तीन बर्ष का कारावास एव तीन तीन हजार रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया नगर के बुद्धजीवियों ने इसे कानून की जीत बताया है इस प्रकार न्याय से आमजन के कानून और अदालतों पर विश्वास बढेगा भ्र्ष्टाचार के ताबूत में अंतिम कील के रूप में सिद्ध होगा राजश्व न्यायालय भ्र्ष्टाचार के केंद्र बने हुए है राजश्व अधिकारी बेलगाम हो जनता का खून चूसने का कार्य करते है ये निर्णय व्यक्तिगत आर्थिक लाभ के चक्कर मे न्याय हित मे लापरवाही करने वाले अधिकारियों के लिए सबक बनेगा

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