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नेशनल लोक अदालत आज, 56 खंडपीठों के समक्ष आपसी समझौते से होगा मामलों का निराकरण प्रातः 10.30 बजे विशेष न्यायाधीश करेंगे औपचारिक शुभारं

ग्वालियर 11 नवम्बर 2022/ कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा-निर्देशानुसार वर्ष 2022 की चतुर्थ एवं अंतिम नेशनल लोक अदालत दिनांक 12/11/2022 शनिवार को जिला न्यायालय सहित सिविल न्यायालय डबरा व भितरवार में प्रधान जिला न्यायाधीश श्री प्रेम नारायण सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित की जायेगी।
उक्त नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एमएसीटी (मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण) के मामले, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर, बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोड़कर), सेवा मामले जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है। राजस्व के प्रकरण (जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में लंबित), दीवानी मामले तथा बैंक रिकवरी, 138 एनआइएक्ट, जलकर, एवं विद्युत संबंधी पूर्ववाद (प्रीलिटिगेशन) आदि राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी समझौते के आधार पर करने के लिए 56 खंडपीठों के समक्ष सुनवाई होगी।
नेशनल लोक अदालत का औपचारिक शुभारंभ प्रातः 10.30 बजे विशेष न्यायाधीश श्री प्रमोद कुमार सिंह व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर श्री गालिब रसूल द्वारा किया जायेगा|
जिला विधिक सहायता अधिकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर श्री दीपक शर्मा ने जानकारी देते हुये बताया कि बैंकों के प्रीलिटिगेशन बैंक की शाखाओं में तथा नगर निगम के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण संबधित बार्डों में किया जायेगा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर द्वारा पक्षकारों से अपील की जाती है कि वे अपने राजीनामा योग्य लंबित अथवा पूर्ववाद (प्रीलिटिगेशन) प्रकरण को उक्त नेशनल लोक अदालत के माध्यम से आपसी समझौते से राजीनामा के आधार पर निराकृत कराकर 12 नवंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिए जारी की गई छूट का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें।

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