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ग्राम गरेरा में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित।
नैशनल लोक अदालत 12 नबम्बर 2022 को आयोजित होगी।

दतिया|राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म0प्र0राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री कृष्णमूर्ति मिश्र के निर्देशानुसार एवं जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुकेश रावत के मार्गदर्शन में आज दिनांक: 08 नबम्बर 2022 को ग्राम गरेरा में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
श्री सत्येन्द्र दिसोरिया पीएलव्ही जिला विधिक सेवा प्रधिकरण द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि नि:शुल्क विधिक सहायता का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए,अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए कोई भी आय सीमा नहीं है,वह नि:शुल्क सहायता पाने का हकदार है।यदि आपका कोई भी प्रकरण न्यायालय में लंबित है और आर्थिक या अन्य निर्योग्यता के कारण आप अधिवक्ता करने योग्य नहीं है।तो आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया में आकर संपर्क कर सकते हैं, जिससे नि:शुल्क विधिक सहायता के माध्यम से अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाएगा।
श्री सुभाष दाँगी पीएलव्ही द्वारा जानकारी देते हुय बताया कि आगामी 12 नबम्बर 2022 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला एवं तहसील न्यायालय में किया जाएगा यदि किसी भी व्यक्ति का प्रकरण न्यायालय में चल रहा है,और आपसी समझौते के आधार पर यदि राजीनामा करना चाहते हो तो आप 12 नबम्बर को लगने वाली नेशनल लोक अदालत में उपस्थित हो और हमेशा के लिए मामले से छुटकारा पाएं।
उक्त विधिक साक्षरता शिविर में ,सरपंच ,सचिव वीरेंद्र यादव,,ऋतुरात यादव,सहित ग्रामीण जन उपस्थित रहे।