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विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारो के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है- बी.एम.सिंह जिला विधिक सहायता अधिकारी

दतिया|राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म0प्र0राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष कृष्णमूर्ति मिश्र के निर्देशानुसार एवं अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुकेश रावत के मार्गदर्शन में शनिवार को ग्राम तगा में अनुसूचितजाति जनजाति व्यक्तिओ के अधिकार के अन्तर्गत विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।बी.एम.सिंह जिला विधिक सहायता अधिकारी दतिया द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि नि:शुल्क विधिक सहायता का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए,अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए कोई भी आय सीमा नहीं है,वह नि:शुल्क सहायता पाने का हकदार है

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