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माता रतनगढ़ मेला सम्पूर्ण मेला क्षेत्र में पॉलीथिन एवं आग्नेय एवं ज्वलनशील उपकरणों का प्रयोग पूर्णत, प्रतिबंधित रहेगा

माता रतनगढ़ मेले के लिए अपर कलेक्टर नोडल अधिकारी रहेंगे

दतिया।दतिया जिले में माँ रतनगढ़ माता मंदिर पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी दीपावली की दौज पर 25 एवं 26 अक्टूबर को विशाल मेले के आयोजन को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्ड़ाधिकारी संजय कुमार ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है।कलेक्टर एवं जिला दण्ड़ाधिकारी संजय कुमार ने दण्ड़ प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक माता रतनगढ़ मेले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र के लिए प्रतिबधात्मक आदेश जारी किए है।जारी आदेश में रतनगढ़ माता मेले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में अगरबत्ती, नारियल, पॉलथिन मेले के दौरान दुकानदारों एवं श्रृद्धांलुओं द्वारा किसी भी प्रकार के आगनेय एवं ज्वलनशील उपकरणों का उपयोग करना पूर्णः प्रतिबंधित रहेगा।

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