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चिकित्सकीय गर्भ समापन अधिनियम जिला स्तरीय समिति की समीक्षा बैठक सम्पन्न

दतिया। चिकित्सकीय गर्भ समापन अधिनियम (MTP Act) के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की समीक्षा बैठक का आयोजन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के चेम्बर में किया गया।

आयोजित बैठक में नोडल अधिकारी डॉ. हेमंत मंडेलिया ने समिति सदस्यों का स्वागत करते हुए जिले में संचालित पंजीकृत गर्भपात केन्द्रों की जानकारी दी। साथ ही निजी गर्भपात केंद्रों को अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी रूप से पालन करने हेतु निर्देशित किया।

डॉ मधुबाला गुप्ता ने गर्भनिरोधक अस्थाई साधनों के स्तेमाल हेतु महिलाओं को उपयुक्त परामर्श, गर्भावस्था में सही अंतराल के बारे में जागरूकता की बात कही। समिति सदस्य रामजीशरण राय संचालक स्वदेश नवांकुर संस्था ने अविवाहित, नाबालिग महिलाओं की सहमति पर जानकारी देते हुए मेडिकल स्टोर्स पर चिकित्सक के पर्चे बिना मिलने वाली ओरल पिल्स की निगरानी करने की बात कही।

आईपास संस्था की संभागीय समन्वयक सुश्री नैन्सी श्रीवास्तव ने 12 सप्ताह से पूर्व, 12 से 20 सप्ताह एवं 20 से 24 सप्ताह हेतु आवश्यक दिशानिर्देशों से परिचित कराते हुए एमबीए सिरंज की उपलब्धता, बालात्कार पीड़िता के प्रकरण में गर्भपात सेवाओं के बारे में व्यापक जानकारी दी।

बैठक में जिला स्तरीय समिति सदस्य डॉ आरएन आर्या सर्जन, डॉ एचएम उज्जैनिया एनैस्थिसिया स्पेशलिस्ट, डॉ. मधुबाला गुप्ता, रामजीशरण राय व नोडल अधिकारी डॉ हेमंत मंडेलिया डीएचओ-1, एम&ई श्रीमती मीनाक्षी शर्मा सहित लाडो रतन हॉस्पिटल, श्रीकृष्णा हॉस्पिटल, वेदिका हॉस्पिटल आदि निजी चिकित्सालयों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी पंजीकृत गर्भपात केन्द्रों पर मोनिटरिंग दल द्वारा समय समय पर भ्रमण कर वास्तविक स्थिति जानी जावेगी। उक्त जानकारी मीनाक्षी शर्मा (एम&ई) द्वारा दी गई।

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