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कार्य मे लापरवाही बरतने पर दो ग्राम सचिव निलंबित

दतिया। अपर कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दतिया द्वारा कलेक्टर द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत् आदेश जारी कर दो ग्राम पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया गया है। जिनमें ग्राम पंचायत दौहर के सचिव कैलाश जाटव एवं ग्राम पंचायत भिटोरा वर्तमान में पदस्थ ग्राम पंचायत सुजेड़ के ग्राम पंचायत सचिव जितेन्द्र यादव शामिल है। उल्लेखनीय है कि उक्त दोनो ग्राम सचिव द्वारा शासन द्वारा चलाई जा ही जन कल्याणकारी योजनाओं में ग्रामवासियों को हितग्राही मूलक योजनाओं से वंचित करना, ग्रामीणों से राशि वसूल करना, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय निर्माण एवं अन्य योजनाओं में हितग्राहियों से अनाधिकृत रूप से राशि वसूलना आदि अनाधिकृत कृत्य करने के कारण म.प्र. पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के तहत् प्रथम दृष्टया दोषी मनाते हुए म.प्र. पंचयत सेवा (पंचयत सचिव भर्ती और सेवा की शर्मि) नियम 2011 के नियम 7 एवं पंचायत सेवा नियम 1999 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि निलंबित अवधि में श्री कैलाश जाटव ग्राम सचिव दौहर का मुख्यालय जनपद पंचायत सेवढ़ा एवं श्री जितेन्द्र यादव ग्राम पंचायत सुजेड़ का मुख्यालय जनपद पंचायत दतिया रहेगा। दोनो सचिवों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी।