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AAP विधायक सोमनाथ भारती को एक मारपीट मामले में कोर्ट ने सुनाई 2 साल जेल की सजा, 1 लाख रुपए लगा जुर्माना

दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली स्थित AIIMS के सुरक्षाकर्मी से मारपीट के चार साल पुराने एक मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली सरकार के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। 2016 के मारपीट के इस मामले के चार अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। हालांकि, सोमनाथ भारती द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर करने के बाद एक अन्य कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है।

बता दें कि सितंबर 2016 में AAP विधायक सोमनाथ भारती ने 300 से अधिक समर्थकों के साथ AIIMS पहुंचकर वहां के सुरक्षा अधिकारी की पिटाई की थी और सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया था। इस मामले में AIIMS के मुख्य सुरक्षा अधिकारी आरएस रावत ने 9 सितंबर, 2016 को हौज खास थाने में दंगा भड़काने, मारपीट करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, राजकार्य में बाधा डालने और अस्पताल की शांति भंग करने का आरोप लगाते हुए सोमनाथ भारती एवं अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।

जानकारी के मुताबिक, मारपीट के इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार पांडे ने विधायक भारती को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 323 (मारपीट), 353 (राजकार्य में बाधा), 149 (नियम विरुद्ध भीड़ एकत्र कर दंगा भड़काने) का दोषी ठहराया गया। इसके अलावा उन्हें सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की रोकथाम अधिनियम, 1984 की धारा 3 के तहत सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई गई है।

विदित हो कि 11 जनवरी को विधायक सोमनाथ भारती ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में महिलाओं पर अपमानजनक टिप्पणी करते हुए राज्य के अस्पतालों और स्कूलों की दुदर्शा पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में बच्चे तो पैदा हो रहे हैं, लेकिन कुत्तों के। इस मामले में उत्तरप्रदेश पुलिस ने उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपमाजनक टिप्पणी करने तथा एक पुलिस अधिकारी से दुर्व्यवहार करने को लेकर गिरफ्तार किया था। हालांकि, बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी।

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