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कार की पिछली सीट पर भी Seat Belt लगाना हुआ अनिवार्य, बाइक में Side Mirror नहीं है तो देना होगा जुर्माना

देश की राजधानी नई दिल्ली में ट्रैफिक नियमों को लेकर बहुत से बदलाव कर दिए गए हैं। जिसकेके तहत अब कार की पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगी। इसके अलावा टू व्हीलर में साइड मिरर होना अब अनिवार्य हो गया है। बता दें कि ऐसा न करने पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस चालान काट सकती है।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि, ‘अधिकतर टू व्हीलर में साइड मिरर नहीं होते हैं और कुछ लोग जानबूझकर मिरर निकाल देते हैं। जिससे ड्राइविंग के दौरान एक्सीडेंट का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है। वहीं कार में पीछे की सीट पर बैठने वाला कभी बेल्ट नहीं लगाता है। जो लोगों में जागरुकता की कमी का अहसास दिलाता है। किसी बड़े एक्सीडेंट में इसी छोटी लापरवाही के चलते पैसेंजर की मौत तक हो जाती है।
अधिकारियों ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 दोनों में ही इस नियम का उल्लेख किया गया है। लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस दिल्ली में इस नियम का पालन कराने के लिए अभियान चलाएगी और लोगों को समझाने के साथ जुर्माना भी वसूलेगी। विभाग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार, कार में पिछली सीट बेल्ट न लगाने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। जबकि टू व्हीलर में साइट मिरर न लगाने पर 500 रुपये का चालान काटा जाएगा।
इस नए आदेश को लेकर वेस्टर्न रेंज के डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया कि हमारा मकसद चालान काटना नहीं है और ना हम इस मुहिम के जरिए सरकार का रेवेन्यू बढ़ाने की कोई कोशिश कर रहे हैं। हमारा इरादा लोगों में पैनिक क्रिएट करने का भी नहीं है और ना हम लोगों को किसी तरह से परेशान करना चाह रहे हैं। हमारा मकसद लोगों को सिर्फ यह बताना है कि जिस तरह अगली सीट पर बैठे लोगों की सुरक्षा के लिए सीट बेल्ट लगाना जरूरी है, उसी तरह पिछली सीट पर बैठे लोगों की सुरक्षा के लिए भी यह जरूरी है कि वे भी सीट बेल्ट लगाएं। विदेशों में इन नियमों को गंभीरता से लिया जाता है और सख्ती से उनका पालन भी किया जाता है। हमारे यहां भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इस बारे में प्रावधान किया गया है, लेकिन लोग इन नियमों के पालन को लेकर जागरूक नहीं है। इस मुहिम के जरिए हम लोगों को सिर्फ इस बारे में जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं।