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बाइक सवार का कटा 1 लाख रुपए से ज्यादा का चालान, लोगों को अब हो जाना चाहिए सावधान

यातायात नियमों के उल्लंघन पर वाहनों के चालान अक्सर कटते रहते हैं किन्तु लोग फिर भी लापरवाही बरतते रहते हैं। अब नए मोटर व्हीकल एक्ट के कानूनों का उल्लंघन करने पर ओडिशा में मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति को लाखों रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। बता दें कि दक्षिणी ओडिशा के रायगडा जिले में परिवहन विभाग के अधिकारियों ने पानी के ड्रम बेचने वाले एक व्यक्ति पर संशोधित मोटर व्हीकल कानून 2019 के तहत 1 लाख 13 हजार का जुर्माना लगाया है, जो किसी भी दोपहिया वाहन पर लगाया जाने वाला सबसे बड़ा जुर्माना माना जा रहा है।

अधिकारियों के मुताबिक, जिस व्यक्ति पर यह जुर्माना लगाया गया है, उसका नाम प्रकाश बंजारा है और वह मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के अमरपुरा गांव का रहने वाला है। यह व्यक्ति रायगडा में एक दोपहिया वाहन पर पानी वाले ड्रम बेच रहा था। तभी शहर के DIB चौक के पास ट्रैफिक पुलिस ने उसे बिना हेलमेट के देखा। बाइक सवार की गाड़ी पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं था। ट्रैफिक पुलिस ने उसके कागजात देखने के लिए उसे रोका और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने उसके कागजात की जांच की। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने उस व्यक्ति पर चालान कर दिया।

अधिकारियों ने बताया कि एक तो वह बाइक सवार बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहा था और उसकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं था। वह बाइक सवार गाड़ी खरीदने के बाद बिना उसका रजिस्ट्रेशन कराए ही पानी के ड्रम बेचने के लिए रायगडा चल पड़ा। रायगडा टाउन पुलिस स्टेशन में बाइक को कब्जे में ले लिया गया है और बंजारा को जुर्माना राशि जमा करने के लिए कहा गया है।

प्रकाश बंजारा पर बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी का इस्तेमाल करने के लिए 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया, वहीं वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने को लेकर 5,000 रुपये, हेलमेट न पहनने के जुर्म में 1,000 रुपये, बीमा कागजात ना होने के लिए 2,000 रुपये और रजिस्ट्रेशन नंबर के बिना डीलर द्वारा वाहन की बिक्री पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस तरह बंजारा पर कुल 1,13,500 का जुर्माना लगाया गया है।

सड़क दुघर्टनाओं में वृद्धि देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी ने चिंता जताई थी, जिसके बाद से नए मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जा रही है। विदित हो कि पिछले महीने एक मोटरसाइकिल रैली के दौरान हेलमेट नहीं पहनने को लेकर राज्यसभा सांसद एन भास्कर राव पर भी 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

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