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ट्रांसजेंडर भी होंगे भर्ती अब बिहार पुलिस में, सिपाही-दारोगा की नियुक्ति में आरक्षित किए पद

ट्रांसजेंडरों के आर्थिक सामाजिक उत्थान के लिए बिहार सरकार ने एक सकारात्मक कदम उठाते हुए बिहार पुलिस में ट्रांसजेंडरों की भर्ती के लिए सिपाही और दारोगा के पद आरक्षित कर दिए हैं। हालांकि वर्दी पाने के लिए इन्हें लिखित और शारीरिक परीक्षा पास करनी होगी। इसको लेकर गृह विभाग ने संकल्प जारी किया है।
गृह विभाग के संकल्प के मुताबिक सिपाही और दारोगा के पद पर भविष्य में होने वाली नियुक्ति में ट्रांसजेंडर के लिए पद आरक्षित होंगे। दोनों ही रैंक में प्रत्येक 500 पद पर एक पद ट्रांसजेंडर के लिए रिजर्व होगा। सिपाही संवर्ग के लिए नियुक्ति का अधिकार SP को होगा। जबकि, SI के लिए नियुक्ति का अधिकार DIG स्तर के पदाधिकारी के पास होगा।
बाकी अभ्यर्थियों के समान ही इन्हें भी लिखित व शारीरिक परीक्षा देनी होगी। ट्रांसजेंडरों की सीधी नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अहर्ता बिहार पुलिस हस्तक 1978 के सिपाही तथा पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग के अनुसार ही होगी। ट्रांसजेंडर के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के मापदंड महिलाओं वाले होंगे। बहाली के लिए इनकी न्यूनतम उम्र सीमा विज्ञापन के अनुसार होगी। अधिकतम उम्र सीमा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के अनुसार छूट मिलेगी।
अभ्यर्थी को बिहार राज्य का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र देना होगा। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम प्राधिकार से निर्गत ट्रांसजेंडर होने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। नियुक्ति के लिए विज्ञापन का प्रकाशन एवं चयन की प्रक्रिया सिपाही वर्ग के लिए केंद्रीय चयन परिषद (सिपाही भर्ती) तथा पुलिस अवर निरीक्षक के लिए पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा पूरी की जाएगी। नियुक्ति के उपरांत इनका पदस्थापन जिला पुलिस बल में किया जाएगा।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 10.41 करोड़ थी, जिनमें किन्नर वर्ग की जनसंख्या 40,827 थी। इस प्रकार राज्य की जनसंख्या में इस वर्ग का प्रतिनिधित्व प्रत्येक एक लाख में 39 है। सामान्यत: आरक्षण की व्यवस्था जनसंख्या के प्रतिनिधित्व के समरूप रहती है। बिहार पुलिस में वर्तमान स्वीकृत बल 1,30,243 है, जिसके अनुसार कम से कम 51 पद पर ट्रांसजेंडर वर्ग का प्रतिनिधित्व का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यानी करीब 2550 पुलिस पदाधिकारी या कर्मी पर एक ट्रांसजेंडर वर्ग से होना चाहिए। इनमें 41 सिपाही एवं 10 अवर निरीक्षक पदों की संख्या हो सकती है।