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दुष्यंत चौटाला के खिलाफ पोस्ट करने वाले ड्राइवर को नौकरी से हटाने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट

पिछले दिनों सोशल मीडिया पर हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को लेकर विवादित पोस्ट करने पर तहसीलदार के ड्राइवर को नौकरी से हटाने का मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। बर्खास्त ड्राइवर पन्नालाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बर्खास्ती के आदेशों को निरस्त करने की अपील की है।
गौरतलब है कि हांसी तहसील कार्यालय में आउटसोर्सिंग के तहत तहसील कार्यालय में तैनात ड्राइवर नारनौंद निवासी पन्नालाल को हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने को लेकर नौकरी से निकाल दिया था। इस मामले में एसडीएम हांसी के द्वारा कार्रवाई की गई थी। ये मामला मीडिया में आने के बाद विपक्ष लगातार राज्य सरकार पर हमलावर बनी हुई है।
नौकरी से हटाए गए ड्राइवर नारनौंद निवासी पन्नालाल (फाइल फोटो)
नौकरी से हटाने के तुरंत बाद ड्राइवर पन्नालाल ने कहा था कि उसकी आइडी हैक हो गई थी, इसलिए किसी और शख्स ने उपमुख्यमंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर ये पोस्ट कर दी थी। लेकिन अब पन्ना लाल द्वारा बचाव में दलील दी जा रही है कि ये पोस्ट पुरानी थी। हाईकोर्ट में दायर याचिका में भी पन्नालाल की तरफ से कहा गया है कि जिस पोस्ट को लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है वह जुलाई 2018 की है और उस वक्त दुष्यंत चौटाला उपमुख्यमंत्री नहीं बने थे। इसके अलावा उसे प्रशासन द्वारा मामले में प्रारंभिक जांच भी नहीं करवाई गई।
उक्त मामले में चंडीगढ़ हाइकोर्ट में सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई व प्रदेश सरकार के एडिश्नल एजी द्वारा मामले में पक्ष रखने के लिए समय मांगा गया है। माना जा रहा है कि गुरुवार को कोर्ट द्वारा मामले में महत्वपूर्ण आदेश दिया जा सकता है।