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महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी को लेकर हार्दिक पंड्या व केएल राहुल के विरूद्ध जांच पर लगी रोक को जोधपुर हाईकोर्ट ने हटाया

‘कॉफी विद करण’ टीवी शो में महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में क्रिकेटर हार्दिक पंड्या व केएल राहुल के विरूद्ध जांच पर लगाई गई रोक को हटा दिया गया है। साथ ही जोधपुर हाईकोर्ट ने जांच पूरी कर तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी।
फिल्म निर्माता करण जौहर के टॉक शो-‘कॉफी विद करण’ में वर्ष 2019 में स्पेशल गेस्ट बनकर आए क्रिकेटर हार्दिक पांड्या व केएल राहुल द्वारा महिलाओं के खिलाफ व यौन अपराध को बढ़ावा देने को लेकर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए डीआर मेघवाल ने लूणी थाने में दोनों क्रिकेटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। दोनों खिलाड़ियों ने इस एफआईआर को निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में विविध अपराधिक याचिका दायर की थी। इस पर हाईकोर्ट ने जांच पर रोक लगा दी थी। हालांकि जांच अधिकारी ने प्रारंभिक तौर पर माना था कि इन दोनों खिलाड़ियों के विरूद्ध आरोपों की पुष्टि नहीं है।
Rajasthan: Case registered against Hardik Pandya, KL Rahul & Karan Johar in Jodhpur for comments made during Johar's talk show in December last year. pic.twitter.com/eC19D3jxoP
— ANI (@ANI) February 6, 2019
विदित हो कि क्रिकेटर हार्दिक पंड्या ने ‘कॉफी विद करण’ में कहा था कि उनके कई महिलाओं के साथ संबंध हैं। हालांकि, विवाद बढ़ने पर पंड्या ने माफी मांग ली थी। बता दें कि हार्दिक पांड्या और केएल राहुल ने करण जौहर के शो ‘कॉफी विद करण’ में महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी जिसके बाद हर किसी ने आलोचना की थी। दोनों को अनुशासनहीनता के आरोप में बीसीसीआई ने कुछ समय के लिए बैन किया था। फिलहाल दोनों खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट टीम में ऑस्ट्रेलिया के विरूद्ध टेस्ट मैच खेल रहे हैं।
टॉक शो ‘कॉफी विद करण’ में हार्दिक पंड्या, शो के एंकर करण जौहर और केएल राहुल (फाइल फोटो)
जस्टिस संदीप मेहता ने पूर्व में दिए गए स्थगन आदेश को मॉडिफाई करते हुए जांच में लगाई रोक को हटा दिया तथा इस मामले में जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। हालांकि इन दोनों खिलाड़ियों के विरूद्ध नो कोर्सिव एक्शन के भी आदेश दिए हैं। साथ ही इन दोनों खिलाड़ियों को अपने विधिक प्रतिनिधि या लीगल एडवाइजर के जरिए जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति दी। कोर्ट ने जांच अधिकारी को अगली सुनवाई तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। इस मामले कीअगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी।