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सुप्रीम कोर्ट में डॉ. कफील खान की रिहाई के खिलाफ याचिका खारिज, योगी सरकार को झटका

देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने डॉ. कफील खान को बड़ी राहत देते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की अपील खारिज कर दी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कफील खान के ऊपर एनएसए हटाए जाने और उनकी रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। शीर्ष अदालत ने इसे खारिज करते हुए योगी सरकार को बड़ा झटका दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका जो मेरे रासुका के तहत मेरे हिरासत को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी उसको ख़ारिज कर दिया
मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा था मुझे न्याय मिला. आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया / धन्यवाद / Thank you .
अल्हमदुलिल्लाह
जय हिंद जय भारत pic.twitter.com/57rDwcccck— Dr Kafeel Khan (@drkafeelkhan) December 17, 2020
डॉक्टर कफील खान ने अपनी खुशी जाहिर करने और न्यायपालिका पर अपना भरोसा जताने को लेकर ट्विट किया, ‘सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका जो मेरे रासुका के तहत मेरे हिरासत को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी उसको ख़ारिज कर दिया। मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा था मुझे न्याय मिला। आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया / धन्यवाद / Thank you अल्हमदुलिल्लाह. जय हिंद जय भारत.’
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट की टिप्पणी आपराधिक मामलों को प्रभावित नहीं करेगी और डॉ. कफील के खिलाफ दर्ज मामले का निपटारा शीर्ष अदालत की मेरिट के आधार पर होगा। यूपी सरकार ने कफील खान की रिहाई के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का विरोध किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1 सितंबर को कफील खान को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया था। वह साढ़े सात महीने तक जेल में बंद रहे थे।
डॉ. कफील खान (फाइल फोटो)
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा था कि एनएसए के तहत डॉ. कफील को हिरासत में लेना और हिरासत की अवधि बढ़ाना गैरकानूनी है। इसके बाद 2 सितंबर को कफील खान को मथुरा जेल से रिहा कर दिया गया था। योगी सरकार इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी।